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लोकसभा आम चुनाव की रणभेरी बज गई है, निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराए -जिला निर्वाचन अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग के दिषा निर्देषों की पालना सुनिष्चित कराएं
लोकसभा आम चुनाव की रणभेरी बज गई है, निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराए -जिला निर्वाचन अधिकारी                                        
राजसमन्द  6 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाषचन्द्र वर्मा ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2014 के ऐलान के साथ ही चुनावी रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में सभी उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, थानाधिकारियों के साथ जिला प्रषासन एवं पुलिस प्रषासन पूर्ण समन्वय के साथ चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए। वहीं आदर्ष आचार संहिता की पालना तत्काल प्रभाव से कराए।
वर्मा गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा आम चुनाव 2014 की तैयारी एवं आदर्ष आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिष्चित कराने, जिले में जहां भी विभिन्न योजनाओं की प्रचार सामग्री के होर्डिंग लगे है तो तत्काल हटवाने के लिए उपखण्ड अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे पटवारियो एवं ग्राम सेवक को पाबन्द कराते हुए इसे शीघ्रता से एवं गंभीरता से हटाने की कार्यवाही करें। पूर्व की भांति स्वीप कार्यक्रम भी प्रभावी संचालित होगा जिससे मतदान प्रतिषत बढाया जा सके।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव की तिथियों की घोषणा के अनुसार राजसमन्द लोकसभा चुनाव की सीट के लिए 17 अप्रेल को मतदान होगा। अब एक-एक दिन कीमती है। सभी चुनावी तैयारी को विधानसभा में किए अच्छे कार्याे के अनुभव का लाभ लेते हुए इस चुनाव को और पूरी मुस्तैदी से अपने कत्र्तव्य की पालना के साथ इस लोकतान्त्रिक चुनाव प्रणाली में सकारात्मक तौर पर इस यज्ञ में अपनी आहुति दे।उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों का उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के थानाधिकारियों के साथ मतदान केन्द्र का भौतिक निरीक्षण करे। वहां लाईट, छांया-पानी एवं रेम्प जैसी सभी सुविधाएं बेहतर रहे ऐसे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देष है। जिसकी अक्षरषः पालना सुनिष्चित करे। वहीं उडनदस्तों ने चुनाव की घोषणा के साथ अपना काम प्रारंभ कर दिया है। उन्हें निर्देष करे कि गाडी के नम्बर सहित फोटोग्राफी/विडियोग्राफी की जाए जिससे सही परीक्षण हो सके। आचार संहिता के तहत अनुमति के साथ तीन वाहन ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे।बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनकड ने सभी थानाधिकारियों को निर्देष दिए कि आम्र्स एक्ट के तहत सभी हथियार जमा कराने की कार्यवाही करे। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों को पाबन्द कराएं। उन्होंने कहा कि 50 हजार रूपए से अधिक की राषि एवं दस हजार रूपए से अधिक कीमत की वस्तुएं प्रलोभन की दृष्टि में हो सकती है। इस तरह के परिवहन पर पैनी नजर रखें और इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आयकर विभाग को भी सुचित कराए।इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोविन्दसिंह राणावत ने कहा कि सभी उपखण्ड अधिकारी एवं थानाधिकारी अवैध शराब संचालन परिवहन पर पैनी नजर रखे वही अपने क्षेत्र में पूरी तरह से चाक चोबन्द रह कर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने में टीम भावना एवं समन्वय के साथ हर कार्य को जिम्मेदारी से सम्पादित कराएं।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेन्द्र कुमार उपाध्याय, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार गोयल, उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द बृजमोहन बैरवा, नाथद्वारा जितेन्द्र कुमार ओझा, रेलमगरा मनोज कुमार सहित तहसीलदार एवं थानाधिकारी आदि उपस्थित थे।

लोकसभा आम चुनाव 2014
आचार संहिता लागू, कडाई से पालना कराई जाएगी: जिला निर्वाचन अधिकारी

राजसमन्द  6 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाषचन्द वर्मा ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। इसे लेकर जिला प्रषासन एवं पुलिस मुस्तैदी से जुट गया है। यदि कहीं कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।जिला निर्वाचन अधिकारी गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा आम चुनाव 2014 को लेकर तैयारियों, आदर्ष आचार संहिता सहित विभिन्न बिन्दुओं पर मीडियाकर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए विभिन्न जानकारी दे रहे थे।उन्होंने कहा कि जिले भर में 9 मार्च को निर्धारित सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ अब तक तैयार हुई मतदाता सूची मतदाताओं के अवलोकनार्थ उपलब्ध रखेंगे। यहां कोई भी मतदाता अपना नाम जुडा है अथवा नही इसे देख सकेगा। यदि नाम अब भी जुडवाना हो तो मौके पर ही इसी दिन बीएलओ को फाॅर्म नम्बर 6 भरकर दे सकते है। जिससे नाम मतदाता सूची में जुडवा सकेगें। इसके पश्चात नाम जुडवाने की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं रहेगी।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार भी मतदान प्रतिषत बढाने और लोकतंत्र में मतदाताओं की भागीदारी को मजबूत करने को लेकर मतदाता जागरूकता के लिए पूर्व की भांति स्वीप कार्यक्रम के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनकड ने अवैध मदिरा परिवहन को रोकने आदि विषय पर जानकारी दी। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोविन्दसिंह राणावत ने जिले में अब तक लोकसभा आम चुनाव को लेकर चल रहे कार्यों आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं प्रिन्ट तथा इलेक्ट्राॅनिक मीडियाकर्मी उपस्थित थे।
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रेवेन्यू बैठक स्थगित
राजसमन्द  6 मार्च। राजस्व अधिकारियों की 7 मार्च को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई है।
उक्त जानकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर गोविन्दसिंह राणावत ने दी।
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जिला स्तरीय ओपन वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता 9 को
राजसमन्द  6 मार्च। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मोहनसिंह झाला की स्मृति में एक दिवसीय वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता 9 मार्च को ग्राम सोडावास में आयोजित होगी।
प्रतियोगिता के आयोजक भंवरसिह झाला ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छुक टीमें 8 मार्च सायं तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता रहने वाली टीम को 3100 रूपए तथा उप विजेता टीम को 2100 रूपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
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जिले में निषेधाज्ञा लागू
राजसमन्द  6 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर कैलाषचन्द वर्मा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2014 के एलान के साथ ही उक्त चुनाव को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित सम्पन्न कराने की दृष्टि से जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोेग करते हुए धारा 144 निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है।
आदेष के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति जिला सीमा में हथियार अपने साथ नही ले जा सकेंगे तथा सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की बिना पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार की सभा या रैली का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। यह आदेष आगामी 4 मई तक प्रभावी रहेगा।
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लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने हथियार जमा कराने के किए आदेष
राजसमन्द  6 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर कैलाषचन्द्र वर्मा ने एक आदेष जारी कर लोकसभा आम चुनाव 2014 को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं भयमुक्त सम्पन्न कराने की दृष्टि से जिला क्षेत्र में अधिवासित एवं विद्यमान समस्त लाईसेन्सयुक्त शस्त्रधारक को निर्देष दिए है कि वे अपने संबंधित एवं निकटतम पुलिस स्टेषन में शस्त्र जमा कराकर रसीद प्राप्त करेंगे।वर्मा ने बताया कि जमा ऐसे शस्त्र भारसाधक अधिकारी से 18 मई के पश्चात् पुलिस स्टेषन से प्राप्त किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि गुरूवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार यदि कोई अनुज्ञापत्र धारी अपनी आत्मरक्षा के लिए या अन्य उचित कारण से हथियार अपने पास रखना चाहता है तो संबंधित थानाधिकारी को वह अपना आवेदन पत्र 19 मार्च तक प्रस्तुत कर सकेगा। थानाधिकारी अनुज्ञापत्रधारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने यहां इन्द्राज कर तत्काल जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द के माध्यम से जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी (जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द) को भिजवाएगा। जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी अनुज्ञापत्रधारी के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण के आधार पर विवेचन कर निर्णय पारित करेगी। तदनुसार आदेष जारी किए जाएंगे। जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक साप्ताहिक होगी।यह आदेष सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल और सैनिक बल सषस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्डस एवं दन राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारियो/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कानून व्यवस्था के सम्बन्ध मे ड्यूटी देने के लिए अपने पास हथियर रखने को अधीकृत किए गए हो। इसके अलावा जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे है तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की संभावनाएं नहीं है वहीं मंदिर, कंपनी, बैंक आदि की सुरक्षा में लगे हुए एवं राइफल ऐसोषिएषन एवं स्पोटर््समेन जो राइफल ऐसोसिएषन के मेंबर होकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हो मुक्त रहेंगे। यह आदेष आगामी 18 मई तक प्रभावी रहेगा।
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आदर्श आचार सहिता की पालना करें
राजसमन्द  6 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाषचन्द चर्मा ने लोकसभा आम चुनाव 2014 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से जिले में भी आदर्ष आचार संहिता लागू हो गई है। इसका सभी राजनैतिक दलों को एवं उनके प्रतिनिधियों को आवष्यक रूप से अक्षरषः पालना सुनिष्चित की जानी है। इसमें सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग करेंगे।वर्मा गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्थायी समिति एवं राजनैतिक दलों के जन प्रतिनिधियों के साथ आयोजित आदर्ष आचार संहिता की पालना एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिषा निर्देषों की जानकारी देने के मकसद से उपस्थित जन प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजकीय भवनों का मंत्री आदि उपयोग नही कर सकेंगे। वहीं रैली, सभा एवं गाडियों के उपयोग को लेकर निर्वाचन आयोग के दिषा निर्देषों की पालना करेंगे।जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनकड ने कहा कि आदर्ष आचार संहिता की पालना स्वतः सभी राजनैतिक दलों एवं प्रत्याषियों को की जानी है। इसकी पालना के लिए प्रषासन एवं पुलिस भी आवष्यक कार्यवाही करेगा।बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोविन्दसिंह राणावत ने भी आदर्ष आचार संहिता एवं लोकसभा चुनाव को लेकर जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपखण्ड अधिकारी बृजमोहन बैरवा, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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