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ध्वनि प्रसारण यन्त्रों पर रोक

ध्वनि प्रसारण यन्त्रों पर रोक
    हनुमानगढ़ 25 फरवरी।जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री पी.सी.किशन ने राजस्थान कोलाहल अधिनियम 1965 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में ध्वनि प्रसारण यन्त्रों पर रोक लगाई है।
    आगामी 6 मार्च से प्रारम्भ होने वाली बोर्ड परीक्षा के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने,परीक्षा के सफल आयोजन हेतु विभिन्न स्थानों पर ध्वनि प्रसारण यंत्रों का अत्यधिक मात्रा में कोलाहल पैदा होता है तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों सहित जन साधारण को भी असुविधा होती है।   जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में परीक्षा अवधि तक ध्वनि प्रसारण यंत्रों पर रोक लगाने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। 
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