अजमेर में 17 अप्रेल को होंगे आम चुनाव
जिला निर्वाचन अधिकारी ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा
आदर्श आचार संहिता की पालना कर चुनाव में सहयोग का किया आग्रह
अजमेर 5 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि अजमेर में 17 अप्रेल को लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान होगा। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन विभाग की प्राथमिकता निष्पक्ष , निर्बाध एवं स्वतंत्रा चुनाव है।
श्री देथा बुधवार को आचार संहिता लागू होने के बाद जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 19 मार्च से 26 मार्च तक नामांकन पत्रा भरे जाएंगे। इसके बाद 27 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच एवं 29 मार्च को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। लोकसभा क्षेत्रा में 17 अप्रेल को मतदान व 16 मई को मतगणना होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए निर्वाचन विभाग संकल्पबद्ध है। सभी राजनीतिक दलों से इसकी पालना में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। राजनीतिक दलों द्वारा टीवी एवं इन्टरनेट आदि पर दिए जाने वाले विज्ञापन बिना पूर्व अनुमति के जारी नहीं किए जा सकेंगे।
श्री देथा ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न सभाओं एवं रैलियों आदि के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। दलों के स्टार प्रचारकों के आगमन के लिए भी पूर्व अनुमति दी जाएगी। अधिकारी बिना किसी भेदभाव के अनुमति जारी करेंगे।
नामांकन के समय राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अधिकतम पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थियों का खर्च बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। आम चुनाव में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को मतदान पर्ची दी जाएगी। मतदाता इस पर्ची की सहायता से मतदान कर सकेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि आगामी 9 मार्च को मतदान केन्द्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन करते समय उपस्थित रहे ताकि कोई वास्तविक मतदाता सूची में जुड़ने से न रह जाए।
जिला निर्वाचन विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र सिंह चैधरी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, जिला परिषद के सीईओ श्री लालाराम गूगरवाल, नगर निगम के सीईओ श्री सी आर मीणा, प्रशिक्षण प्रभारी श्री भरत शर्मा ने प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दिया।
बैठक में भाजपा की ओर से प्रो. बी.पी. सारस्वत, श्री रासा सिंह रावत, कांग्रेस की ओर से श्री महेन्द्र सिंह रलावता, श्री सौरभ बजाड़, बसपा से श्री जगदीश बैरवा, सीपीआई से श्री गोपीकिशन शर्मा एवं पूनम सिंह चैहान आदि उपस्थित थे।
--------------------
जिला निर्वाचन अधिकारी ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा
आदर्श आचार संहिता की पालना कर चुनाव में सहयोग का किया आग्रह
अजमेर 5 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि अजमेर में 17 अप्रेल को लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान होगा। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन विभाग की प्राथमिकता निष्पक्ष , निर्बाध एवं स्वतंत्रा चुनाव है।
श्री देथा बुधवार को आचार संहिता लागू होने के बाद जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 19 मार्च से 26 मार्च तक नामांकन पत्रा भरे जाएंगे। इसके बाद 27 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच एवं 29 मार्च को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। लोकसभा क्षेत्रा में 17 अप्रेल को मतदान व 16 मई को मतगणना होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए निर्वाचन विभाग संकल्पबद्ध है। सभी राजनीतिक दलों से इसकी पालना में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। राजनीतिक दलों द्वारा टीवी एवं इन्टरनेट आदि पर दिए जाने वाले विज्ञापन बिना पूर्व अनुमति के जारी नहीं किए जा सकेंगे।
श्री देथा ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न सभाओं एवं रैलियों आदि के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। दलों के स्टार प्रचारकों के आगमन के लिए भी पूर्व अनुमति दी जाएगी। अधिकारी बिना किसी भेदभाव के अनुमति जारी करेंगे।
नामांकन के समय राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अधिकतम पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थियों का खर्च बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। आम चुनाव में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को मतदान पर्ची दी जाएगी। मतदाता इस पर्ची की सहायता से मतदान कर सकेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि आगामी 9 मार्च को मतदान केन्द्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन करते समय उपस्थित रहे ताकि कोई वास्तविक मतदाता सूची में जुड़ने से न रह जाए।
जिला निर्वाचन विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र सिंह चैधरी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, जिला परिषद के सीईओ श्री लालाराम गूगरवाल, नगर निगम के सीईओ श्री सी आर मीणा, प्रशिक्षण प्रभारी श्री भरत शर्मा ने प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दिया।
बैठक में भाजपा की ओर से प्रो. बी.पी. सारस्वत, श्री रासा सिंह रावत, कांग्रेस की ओर से श्री महेन्द्र सिंह रलावता, श्री सौरभ बजाड़, बसपा से श्री जगदीश बैरवा, सीपीआई से श्री गोपीकिशन शर्मा एवं पूनम सिंह चैहान आदि उपस्थित थे।
--------------------
होली पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था हेतु धारा 144 के तहत आदेश जारी
अजमेर 5 मार्च। उप जिला मजिस्टेªट डाॅ. राष्ट्रदीप यादव के अनुसार आगामी होली पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों अत्यधिक मदिरा सेवन एवं सार्वजनिक रूप से कानून व शान्ति व्यवस्था भंग करने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए है।
श्री यादव के अनुसार उपखंड क्षेत्रा अजमेर व पुष्कर में 15 से 18 मार्च को रात्रि तक वाहनों, राहगीरों व्यक्तियों पर रंग, कीचड, रंग के पानी के से भरे हुए गुब्बारे फेंकना निषिद्ध होगा एवं किसी भी प्रकार के अस्त्रा-शस्त्रा, तलवार या लाठी लेकर चलने की अनुमति नही होगी। लोकहित में कानून व्यवस्था, शान्ति व सौहार्द्ध का वातावरण बनाए रखने हेतु जारी उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।