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निर्वाचन प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक आदर्श आचार संहिता पालना की पूरे जिले में एक रूपता रहनी चाहिए -जिला निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक आदर्श आचार संहिता पालना की पूरे जिले में एक रूपता रहनी चाहिए -जिला निर्वाचन अधिकारी
जोधपुर, 06 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी(कलेक्टर) डा0 प्रीतम बी.यशवन्त ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचरण संहिता की पालना सुनिश्चित करने के विशेष निर्देश देते हुए संबंधित निर्वाचक अधिकारियों एवं प्रकोष्ठ प्रभारियों से कहा कि आचार संहिता के प्रावधान एवं प्रक्रिया की पालना में पूरे जिले में एक रूपता रहनी चाहिए।  डा0 प्रीतम ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित निर्वाचन प्रकोष्ठ प्रभारियों एवं सहायक निर्वाचक अधिकारियों की बैठक में कहा कि आचार संहिता के समस्त पहलूओं को ध्यान से देख-पढ कर इसकी पालना संबंधी अच्छे निष्कर्ष निकलने चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से हिदायत दी कि वे आचार संहिता के संबंध में कोई व्यवहारिक निर्णय नहीं लेवे और आयोग के निर्देशों-आदेशों एवं दिशा निर्देशों के प्रपत्रों को ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप पालना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित निर्वाचक अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के प्रत्येक आदेश के बारे में स्पष्ट रहे और कोई भी संशय हो तो उसे स्पष्ट कर दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्यवाही करें। उन्होंने आयोग के आदेशों एवं निर्देशों को बारीकी से पढने की विशेष जरूरत बतायी और कहा कि नियमों, प्रावधानों एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी का स्पष्ट होना आवश्यक है। उन्होंने सभी सहायक निर्वाचक अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्र में बैठके करके आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए प्रावधानों एवं प्रक्रिया की जानकारी संबंधितों को हर स्तर पर करवाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आचार संहिता का जहंा भी उल्लंघन मिलेगा वहंा के संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होंने सभी संबंधितों को सक्रिय एवं सजग रहने की विशेष हिदायत दी और कहा कि सूचनाओं के आदान प्रदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए कार्य करने होंगे। उन्होंने पुलिस एवं सैक्टर अधिकारियों को साथ आपसी समन्वय रखते हुए कार्य किए जाने के निर्देश दिए और कहा कि आचार संहिता की पालना पूरी तरह होनी चाहिए।  डा0 प्रीतम बी.यशवन्त ने करीब छः घंटे तक चली इस बैठक में आचार संहिता के प्रत्येक प्रावधान एवं प्रक्रिया के साथ लोकसभा आम चुनाव-2014 को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए गठित निर्वाचन अनुभाग के प्रभारी अधिकारियों से प्रत्येक बिन्दु पर विस्तार से विचार विमर्श किया। उन्होंने संपूर्ण निर्वाचन कार्य, मतदान एवं मतगणना दलों का गठन एवं नियुक्ति संबंधी समस्त कार्यवाही, सामान्य व्यवस्थाएं, मतदान सामग्री संग्रहण, वाहन अधिग्रहण एवं आवंटन, पी ओ एल की व्यवस्था, मतदान दलों, मतगणना दलों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था, रूट चार्ट, चैक पोस्ट, जोन निर्धरण और नक्शे तैयार करना, मतदान सामग्री स्टोर वितरण एवं प्राप्ति व्यवस्था, डाकमत पत्र, निर्वाचन संबंधी शिकायतों का निवारण, नियंत्रण कक्ष, मतदान दलों को ई वी एम वितरण, संग्रहण, यात्रा भत्तों के भुगतान, स्वीप कार्यक्रम के साथ अन्य विभिन्न कार्यो के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने संबंधित प्रभारियों से कहा कि वे अपने स्तर पर अपने निर्वाचन प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित कर कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाएं।
    उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर प्रथम अरूण कुमार हसीजा ने बैठक में आचार संहिता के प्रावधानों एवं प्रक्रिया तथा निर्वाचन प्रकोष्ठों के कार्यो के बारे में जानकारियंा दी। उन्होंने मतदान दलों के गठन एवं नियुक्ति संबंधी कार्यो को तुरंत प्रभाव से करने की आवश्यकता बतायी और कहा कि मतदान अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण की तिथियंा शीघ्र निर्धारित की जाएं। बैठक में पुलिस, निर्वाचन प्रकोष्ठों के प्रभारी एवं सहायक प्रभारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारियों ने भाग लेकर विचार विमर्श किया।
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इमेजिन फोटो प्रदर्शनी का आयोजन 8 व 9 मार्च को

जोधपुर, 06 मार्च। इमेजिन फोटो जर्नलिस्ट सोसायटी द्वारा ‘इमेजिन फोटो प्रदर्शनी‘ का आयोजन 8 व 9 मार्च को सूचना केन्द्र में किया जाएगा। प्रदर्शनी का शुभारंभ 8 मार्च को प्रातः 11.30 बजे होगा। इमेजिन फोटो जर्नलिस्ट सोसायटी के सचिव अभिषेक दिवाकर ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास व संभागीय आयुक्त हेमंत गेरा प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में राजस्थान के 8 फोटो जर्नलिस्ट और एक स्वतंत्र फोटोग्राफर जिनमें जयपुर से पुरूषोतम दिवाकर, इंडिया टूडे, पदम सैनी डी एन ए, राजेश यू एन आई, दीपक शर्मा, ए पी अजमेर, जोबनपुत्र, राकेश शर्मा राजदीप राजस्थान पत्रिका उदयपुर, दिनेश गुप्ता फ्रीलंास फोटो जर्नलिस्ट बीकानेर, रामजी व्यास हिन्दुस्तान टाइम्स जोधपुर से, लीला दिवाकर और सलीम शेरी, दैनिक भास्कर कोटा सम्मिलित है। प्रदर्शनी 8 मार्च को प्रातः 11.30 बजे से शाम 7 बजे तक और 9 मार्च को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।
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राजनैतिक दलों की आपसी समन्वय व सहयोग के साथ निर्वाचन कार्य संपन्न करना है- जिला निर्वाचन अधिकारी
जोधपुर, 06 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी(कलेक्टर) डा0 प्रीतम बी.यशवंत ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा है कि लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए आपसी समन्वय व सहयोग के साथ कार्य करना है।
    डा0 प्रीतम गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ प्रथम चरण में 17 अप्रेल को होने वाले लोकसभा चुनाव संबंधी आचार संहिता की पालना के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसमें इंडियन नेशनल कंाग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, माक्र्सवादी कम्यूनिस्ट पाटी, शिव सेना तथा अन्य राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहिा कि शंातिपूर्ण एवं निर्भिक मतदान के लिए सभी राजनैतिक दलों को भी किसी तरह के संप्रेषण में अंतर नहीं आए यह भी सुनिश्चित करना है। उन्होंने पूर्व में जिले में स्थापित 160 सहायक मतदान केन्द्रों के साथ ही आए नए 66 सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्तावों पर भी संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारियों से विमर्श किया। उन्होंने बताया कि इनका अनुमोदन कर निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भिजवाए जा रहे है। इसी तरह जिले में सहायक मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन के आए 3 प्रस्ताव भी आयोग को प्रस्ताव संप्रेषित किए जाएंगे। इसी तरह जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शंातिपूर्ण एवं निर्भिक मतदान के लिए सभी राजनैतिक दलों को भी किसी तरह के संप्रेषण में अंतर नहीं आए यह भी सुनिश्चित करना है। उन्होंने पूर्व में जिले में स्थापित 160 सहायक मतदान केन्द्रों के साथ ही आए नए 66 सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्तावों पर भी संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारियों से विमर्श किया। उन्होंने बताया कि इनका अनुमोदन कर निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भिजवाए जा रहे है। इसी तरह जिले में सहायक मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन के आए 3 प्रस्ताव भी आयोग को प्रस्ताव संप्रेषित किए जाएंगे। इसी तरह राजनैतिक दलों की सभाओं आदि के लिए विभिन्न उपयोग में आने वाली वस्तुओं की दरें भी निविदा के अनुरूप निर्धारित कर दी जाएंगी।
    डा0 प्रीतम ने लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी देते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करने पर बल दिया तथा कहा कि इसमें किसी प्रकार की संप्रेषणीयता में अंतर नहीं आना चाहिए। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता 5 मार्च से ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है तथा यह 28 मई तक प्रभावी रहेगी। आयोग द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के मंत्री व अन्य पदाधिकारियों, अधिकारियों, मीडिया व प्रेस आदि के लिए निर्देश जारी किए हैं जिसकी पालना सभी के लिए आवश्यक है।

वाहनों पर नियंत्रण:-
    आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य सरकार के मंत्री व अन्य राजनैतिक पदाधिकारियों द्वारा शासकीय वाहनों का उपयोग वर्जित होगा। चुनाव प्रचार में प्रयुक्त वाहनों के लिए अनुमति आवश्यक है। इसके लिए निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किए अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी। चुनाव प्रचार के लिए हरे रंग के पास तथा मतदान दिवस के लिए पीले रंग के पास निर्धारित है। वाहन अनुमति पत्र को विंड स्क्रीन पर लगाना होगा। चुनाव प्रचार में प्रयुक्त वाहन जिन पर हरे रंग का पास लगा है मतदान दिवस पर उपयोग नहीं किए जा सकते है। मतदान दिवस पर प्रत्येग अभ्यर्थी को तीन वाहनों की अनुमति है।
    इसके तहत निर्देशों का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त किए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी वाहनों की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करें तथा खर्च पर नियंत्रण रखे। अन्यथा भारतीय दंड संहिता के तहत एफ आई आर दर्ज होगी। वाहनों पर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता है। तीन से अधिक वाहनों का काफिला नहीं निकल सकेगा अन्यथा भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही होगी।

राजकीय विश्राम भवनों के उपयोग पर प्रतिबंध:-
    उन्होंने बताया कि आचार संहिता के तहत केन्द्र सरकार-राज्य सरकार के मंत्री, राजनैतिक पदाधिकारी लोग राजकीय अथवा राजकीय उपक्रमों के विश्राम भवन, सर्किट हाउस, डाक बंगला आदि का उपयोग निर्वाचन अवधि के दौरान नहीं कर सकेंगे।

सभा-जुलुस-धरना-रैली पर नियंत्रण:-
    चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 6 मार्च से ही ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा प्रभावी है। सभा, जुलुस, धना, रैली आदि के लिए शहरी क्षेत्र में प्राधिकृत पुलिस अधिकारी तथा िग्रामीण क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी अन्था एफ आई आर दर्ज होगी। इसी तरह सरकारी, स्थानीय निकाय, उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं के सभा स्थलों, अॅाडिटोयिम हॅाल का सभा के लिए संबंधित विभाग अथवा संस्था की अनुमति आवश्यक है और सभा समाप्त होने पर सामग्री तुरंत हटाना जरूरी है। इसी शैक्षणिक संस्थाओं के मैदानों पर भी संबंधित प्रबंधन की अनापति व उपखण्ड अधिकारी की अनुमति से सभा की जा सकती है।

                                          
लाउड स्पीकर के उपयोग पर व अन्य नियंत्रण:-
    चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति जरूरी है तथा उल्लंघन करने पर एफ आई आर दर्ज होगी। सार्वजनिक संपतियों पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स आदि प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती। नगर पालिका क्षेत्र में इस प्रकार का विरूपण करने पर अधिनियम 2006 के तहत एफ आई आर दर्ज होगी। विरूपण नगर पालिका के अधिकारी द्वारा हटाए जा सकते है तथा संबंधित अधिकारी को इम्पाउंड करने की शक्ति दी गई है। विरूपण ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने पर अभ्यर्थी को नोटिस दिया जाएगा। तत्काल पोस्टर नहीं हटाने पर ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति के माध्यम से हटवाएं व खर्चा वसूल होगा। इसी तरह मुद्रित चुनाव प्रचार सामग्री पर प्रकाशक व मुंद्रक का नाम-पता अंकित होना जरूरी है। इसका उल्लंघन होने पर जुर्माने का प्रावधान है।

इलेक्ट्रोनिक मीडिया व पेड न्यूज:-
    इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से किए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण पूर्ण अधिप्रमाणन आवश्यक है। ई-न्यूज पेपर में भी विज्ञापनों का अधिप्रकाशन आवश्यक है। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व सभी तरह के इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन निषिद्व रहेंगे। इसी तरह पेड न्यूज, मीडिया प्रकोष्ठ का गठन, एम सी एम सी, आदि के लिए भी विस्तार से आयोग के निर्देश प्रभारी रहेंगे।

हेलीकॅाप्टर यात्राओं पर नियंत्रण:-
    हेलीकाप्टर उतरने पर सुरक्षा जांच आवश्यक है। यात्रियों के लगेज की जांच जरूरी है। फ्रिस्किंग की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह 50 हजार रूपए से अधिक नकद राशि पाए जाने पर जब्त की जा सकेगी और अभ्यर्थी को 5 दिन में रिटर्निंग अधिकारी को हेलीकाप्टर पर हुए व्यय का भी ब्यौरा देना होगा।
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न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण
जोधपुर, 06 मार्च। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के नव भर्ती प्रशिक्षुओं के लिए यहंा महात्मा गांधी चिकित्सालय में बुधवार एवं गुरूवार को दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
    प्रशिक्षण में चिकित्सालय के अधीक्षक एवं फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डा0 पी.सी. व्यास ने न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही मेडीकल ज्युरिस्ट डा0 जगदीश जुगतावत एवं डा0 कमलेश पुरोहित ने भी उनको महत्वपूर्ण जानकारी देकर प्रशिक्षण दिया । इसमें 111 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने अध्यक्षता की। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अकादमी के उप निपदेशक गिरिजेश ओझा के निर्देश पर आयोजित किया गया।
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जोधपुर पूर्व क्षेत्र में संचालित होने वाले अवैध हुक्का बार को निषेध कर प्रतिबंधित किया गया
जोधपुर, 06 मार्च। पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व महानगर डा0 राहुल जैन ने एक आदेश जारी कर दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर महानगर पूर्व क्षेत्र में मानव जीवन के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए जनहित में अवैध हुक्का बार तथा उपयोग करने वालों को निषेध एवं प्रतिबंधित किया है।
    यह आदेश मानव जीवन के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए जनहित की आवश्यकताओं के कारण तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है एवं व्यक्तियों जिनके विरूद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर सूचना की तामील, सम्यक रूप से कराने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश की व्यक्तिक्रम अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 30 अप्रेल 2014 की सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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