ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज घोषित
झालावाड़ 28 फरवरी/ राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राहत पैकेज घोषित किया है।
जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि जिन लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, उनको जोत सीमा तक एस.डी.आर.एफ. नोम्र्स अनुसार कृषि आदान अनुदान दिया जायेगा, जो अधिकतम दो हेक्टयर तक देय होगा। उन्होंने बताया कि असिंचित क्षेत्रा हेतु 4500 रूपये प्रति हेक्टयर, सिंचित क्षेत्रा के लिए बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्रा हेतु 9000 रूपये प्रति हेक्टयर तथा डीजल पम्प सैट से सिंचित क्षेत्रा हेतु 12000 रूपये प्रति हेक्टयर होगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है तो उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जायेंगे और ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों को सिंचाई विभाग द्वारा लिये जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा। राहत पैकेज में घोषित सहायता उन कृषकों को भी दी जा सकती है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी या बाटेदारी से फसल की है ऐसे किसान जिन्होंने खेती ठेके पर की है, वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसी समस्याओं के लिए तहसीलदार, पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जायेगा। यह समिति निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जाये। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति उक्त समिति को देनी होगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्रा रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्रा रूप से धारित भूमि के कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार है तो उससे लधु, सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि से प्रभावित वह गांव जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है, उन गांवों में गिरदावरी उपरान्त अभाव की स्थिति होने पर अभावग्रस्त घोषित किये जाने हेतु सूखा संहिता के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट जिला कलक्टर के द्वारा प्रेषित की जावेगी। ओलावृष्टि से प्रभावित (मृतक, घायल, क्षतिग्रस्त मकान एवं पशुओं की मृत्यु आदि) को राज्य आपदा मोचन निधि मानदण्ड अनुसार सहायता उपलबध करायी जायेगी।
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तीन उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित
झालावाड़ 28 फरवरी/ जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक के निर्देशानुसार जिले की तीन उचित मूल्य की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
जिला रसद अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान वार्ड नम्बर 8 नगरपालिका अकलेरा में उचित मूल्य की दुकान पर तकनीकी अनियमितताएं पाई गई तथा डूंगरगांव में स्थित प्रथम व द्वितीय उचित मूल्य की दुकाने मौके पर बन्द पाई गई। तीनों उचित मूल्य के दुकानदारों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रस्तावित की गई।
झालावाड़ 28 फरवरी/ राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राहत पैकेज घोषित किया है।
जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि जिन लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, उनको जोत सीमा तक एस.डी.आर.एफ. नोम्र्स अनुसार कृषि आदान अनुदान दिया जायेगा, जो अधिकतम दो हेक्टयर तक देय होगा। उन्होंने बताया कि असिंचित क्षेत्रा हेतु 4500 रूपये प्रति हेक्टयर, सिंचित क्षेत्रा के लिए बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्रा हेतु 9000 रूपये प्रति हेक्टयर तथा डीजल पम्प सैट से सिंचित क्षेत्रा हेतु 12000 रूपये प्रति हेक्टयर होगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है तो उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जायेंगे और ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों को सिंचाई विभाग द्वारा लिये जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा। राहत पैकेज में घोषित सहायता उन कृषकों को भी दी जा सकती है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी या बाटेदारी से फसल की है ऐसे किसान जिन्होंने खेती ठेके पर की है, वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसी समस्याओं के लिए तहसीलदार, पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जायेगा। यह समिति निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जाये। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति उक्त समिति को देनी होगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्रा रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्रा रूप से धारित भूमि के कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार है तो उससे लधु, सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि से प्रभावित वह गांव जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है, उन गांवों में गिरदावरी उपरान्त अभाव की स्थिति होने पर अभावग्रस्त घोषित किये जाने हेतु सूखा संहिता के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट जिला कलक्टर के द्वारा प्रेषित की जावेगी। ओलावृष्टि से प्रभावित (मृतक, घायल, क्षतिग्रस्त मकान एवं पशुओं की मृत्यु आदि) को राज्य आपदा मोचन निधि मानदण्ड अनुसार सहायता उपलबध करायी जायेगी।
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तीन उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित
झालावाड़ 28 फरवरी/ जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक के निर्देशानुसार जिले की तीन उचित मूल्य की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
जिला रसद अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान वार्ड नम्बर 8 नगरपालिका अकलेरा में उचित मूल्य की दुकान पर तकनीकी अनियमितताएं पाई गई तथा डूंगरगांव में स्थित प्रथम व द्वितीय उचित मूल्य की दुकाने मौके पर बन्द पाई गई। तीनों उचित मूल्य के दुकानदारों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रस्तावित की गई।