सीकर, 03 नवंबर: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव में धन,बल
एवं अनुचित तरीकों से मतदाताओं से प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नगर पालिका चुनाव
2019 में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला मदिरा का उपयोग हतोत्साहित एवं नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए है कि चुनाव के दौरान अवैध मदिरा के उत्पादन,
आपूर्ति,
विक्रय एवं वितरण को प्रभावी तरीके से रोका जाए। दूसरे राज्यों के समीपवर्ती जिलों से आने वाली अवैध मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मद्य-संयन नीती वर्ष
2019-20 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। शराब के अवैध परिवहन की रोकथाम एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए मद्य संयन नीति के अनुसार गठित आबकारी निरोधक दल प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चत करें तथा चुनाव के दौरान इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायत पर तत्परता से कार्यवाही के लिए प्रभावी व्यवस्था की जावें।
S4U NEWS खबरो में रखे हरदम आगे
देश-विदेश
बडी खबर
शेखावाटी समाचार
सीकर
नगरपालिका आम चुनाव 2019 के दौरान मदिरा के प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश