प्राधिकृत अधिकारी घोषित
सीकर 3 नवम्बर। ग्रामीण
विकास एवं पंचायती राज
विभाग की विशिष्ठ शासन
सचिव एवं निदेशक डॉ. आरूषि
मलिक ने अधिसूचना जारी
कर राजस्थान पंचायती
राज अधिनियम 1994 की
धारा - 98 के तहत प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते
हुए तथा राजस्थान पंचायती
राज
(निर्वाचन) नियम, 1994 के तहत
ग्राम पंचायत के वार्डों
(एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों)
का पुनर्गठन, पुर्नसीमांकन, पुर्नर्निधारण एवं
प्रकाशन करने के लिए
संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड
अधिकारी को एवं जिला
परिषद व पंचायत समिति
के वार्डों (एकल सदस्य
निर्वाचन क्षेत्रों ) का पुनर्गठन,
पुर्नर्सीमांकन, पुनर्निधारण एवं
प्रकाशन करने के लिए
संबंधित जिला कलेक्टर को
अधिकृत करते हुए प्राधिकृत
अधिकारी घोषित किया है।