सीकर 29 मई। जिला कलेक्टर
यज्ञ मित्र सिंहदेव ने
संयुक्त निदेशक सूचना एवं
प्रौद्योगिकी विभाग, समस्त उपखण्ड
अधिकारी, विकास अधिकारी, आयुक्त नगर
परिषद, समस्त अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका को निर्देशित
किया है कि वे
जिले में प्रवासी व्यक्तियों
को खाद्यान्न सहायता
तथा अन्य विशेष श्रेणी
के परिवारों का
सर्वे कार्य 31 मई 2020 तक
पूर्ण करवायें। इसके
साथ ही फार्म-4 में प्राप्त
प्रवासियों की सूचना में
जन-आधार, आधार
नम्बरों की प्रविष्टी करने
के कार्य में गति
लाना सुनिश्चित करेें।
उन्होंने बताया कि भारत
सरकार द्वारा प्रवासी व्यक्तियों
के लिए आंवटित गेंंहूँ
व चना वितरण के
लिए समय सीमा निर्धारित
की गई है। सर्वे
से संबंधित समस्त कार्य 31
मई
2020 तक अनिवार्य रूप
से सम्पन्न किया जाना
है,
ताकि भारत सरकार द्वारा
निर्धारित की गई समय
सीमा में गेंहूँ वितरण
किया जा सके। उन्होंने
कहा है कि सर्वे
किये जाने की समय
सीमा 31 मई 2020 को रात्रि 12 बजे के
पश्चात सर्वे के लिए
ई-मित्र
एवं मोबाईल ऎप पर
पंजीयन की ऑनलाईन सुविधा
बंद हो जायेगी।
उन्होंने बताया कि
प्रवासी व्यक्तियों को
खाद्यान्न सहायता एवं अन्य
विशेष श्रेणी के परिवारों
के सर्वे संबंधी कार्य
के लिए समय सीमा
में कार्य पूर्ण करना 31 मई 2020,
उचित मूल्य दुकान के
साथ मैपिंग व फार्म-4 में
प्राप्त प्रवासियों की
सूचना में जन-आधार, आधार नम्बरों
की प्रविष्टी एक
जून
2020 तक सूचना एवं प्रौद्योगिकी
विभाग, सीकर द्वारा उचित
मुल्य दुकानवार गेंहूँ
एवं चना का आवंटन 2 जून
2020, भारतीय खाद्य निगम से
गेंहूँ का उठाव 3 जून से 8 जून 2020
तक,
गेहूँ व चना का
वितरण 15 जून 2020 से पूर्व करना
है।