जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक
जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश
अजमेर 28 फरवरी। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में जिला कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा ने विभिन्न प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए परिवादियों को राहत प्रदान की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जनता से जुड़ी समस्याओं का संवेदनशील होकर त्वरित गति से निस्तारित करें।
जिला कलक्टर श्री देथा, विधायक श्रीमती अनिता भदेल एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ने शुक्रवार को जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में विभिन्न प्रकरणों में सुनवाई की। आदर्श कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका मीरा वरियानी ने परिवाद में बताया कि उसे अनुदानित पद पर होने के बावजूद राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत सरकारी सेवा में समायोजित नहीं किया गया। जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग से प्रकरण की जानकारी ली।
विधायक श्रीमती अनिता भदेल ने भी कहा कि शिक्षिका के हर तरह से सरकारी सेवा में समायोजित होने की योग्यता रखने के बावजूद अब तक प्रकरण को लम्बित रखना ठीक नहीं है। जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग को इस प्रकरण में जांच कर अगली बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। इसी तरह ब्यावर रोड़ स्थित रीको इण्ड़स्ट्रीयल एरिया में क्षतिग्रस्त नालें की मरम्मत नहीं कराने के प्रकरण में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
पीसांगन तहसील के लीड़ी ग्राम के रहने वाले शिवराज जाट पुत्रा छगनलाल ने परिवाद में बताया कि उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद माननीय न्यायालय ने मोटरयान अधिनियम के तहत उसे क्लेम राशि का भुगतान कराने के आदेश दिए थे। इन आदेशों की पालना नहीं हो पाई है। जिला कलक्टर ने प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए तहसीलदार को निर्देश दिए कि इस मामलें में आरोपी व्यक्ति की सम्पति कुर्क करें एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को भुगतान करवाए। आरोपी की पंेशन से राशि काटकर पीड़ित को देने के संबंध में भी नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
नसीराबाद के सनोद में रहने वाली श्रीमती कमला पत्नी स्व. महावीर प्रसाद वैष्णव ने परिवाद में बताया कि उसे अब तक पेंशन परिलाभ नहीं मिला है। जिला कलक्टर ने विभाग को निर्देश दिए कि व्यक्तिगत रूप से वाहक भेजकर स्व. कर्मचारी का रिकार्ड मंगवाया जाए एवं उनकी पत्नी को पेंशन परिलाभ दिए जाए।
पुष्कर तहसील स्थित नांद ग्राम के मदनलाल सेन तथा भाॅवता निवासी मनभर देवी के परिवाद पर पीसांगन विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि ग्रामसभा में उक्त प्रकरणों को रखकर यथाशीघ्र निस्तारण करवाए जाए। इसी तरह अन्य प्रकरणों में भी उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश
अजमेर 28 फरवरी। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में जिला कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा ने विभिन्न प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए परिवादियों को राहत प्रदान की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जनता से जुड़ी समस्याओं का संवेदनशील होकर त्वरित गति से निस्तारित करें।
जिला कलक्टर श्री देथा, विधायक श्रीमती अनिता भदेल एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ने शुक्रवार को जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में विभिन्न प्रकरणों में सुनवाई की। आदर्श कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका मीरा वरियानी ने परिवाद में बताया कि उसे अनुदानित पद पर होने के बावजूद राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत सरकारी सेवा में समायोजित नहीं किया गया। जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग से प्रकरण की जानकारी ली।
विधायक श्रीमती अनिता भदेल ने भी कहा कि शिक्षिका के हर तरह से सरकारी सेवा में समायोजित होने की योग्यता रखने के बावजूद अब तक प्रकरण को लम्बित रखना ठीक नहीं है। जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग को इस प्रकरण में जांच कर अगली बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। इसी तरह ब्यावर रोड़ स्थित रीको इण्ड़स्ट्रीयल एरिया में क्षतिग्रस्त नालें की मरम्मत नहीं कराने के प्रकरण में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
पीसांगन तहसील के लीड़ी ग्राम के रहने वाले शिवराज जाट पुत्रा छगनलाल ने परिवाद में बताया कि उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद माननीय न्यायालय ने मोटरयान अधिनियम के तहत उसे क्लेम राशि का भुगतान कराने के आदेश दिए थे। इन आदेशों की पालना नहीं हो पाई है। जिला कलक्टर ने प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए तहसीलदार को निर्देश दिए कि इस मामलें में आरोपी व्यक्ति की सम्पति कुर्क करें एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को भुगतान करवाए। आरोपी की पंेशन से राशि काटकर पीड़ित को देने के संबंध में भी नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
नसीराबाद के सनोद में रहने वाली श्रीमती कमला पत्नी स्व. महावीर प्रसाद वैष्णव ने परिवाद में बताया कि उसे अब तक पेंशन परिलाभ नहीं मिला है। जिला कलक्टर ने विभाग को निर्देश दिए कि व्यक्तिगत रूप से वाहक भेजकर स्व. कर्मचारी का रिकार्ड मंगवाया जाए एवं उनकी पत्नी को पेंशन परिलाभ दिए जाए।
पुष्कर तहसील स्थित नांद ग्राम के मदनलाल सेन तथा भाॅवता निवासी मनभर देवी के परिवाद पर पीसांगन विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि ग्रामसभा में उक्त प्रकरणों को रखकर यथाशीघ्र निस्तारण करवाए जाए। इसी तरह अन्य प्रकरणों में भी उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए।