कोर्ट ने दी केबल ऑपरेटर को राहत
रींगस। विधुत निगम द्वारा बिजली के खभों से केबल के तारों कों हटाने के मामले में न्यायालय ने केबल आपरेटरों को राहत प्रदान की है। रींगस कांेर्ट ने पोलो संे तार नही हटाने के निर्देश दिए है।
इस मामले में न्यायाधीश राजेश मीणा ने मंगलवार को अंतरित आदेश पारित किया। गौरतलब है कि अजमेर डिस्कोम के निर्देशन के बाद विधुत निगम के अधिशाषी अभियंता के द्वारा पन्द्रह दिन में विधुत पोलो से डिस की केबले हटाने का नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में स्थानीय केबल आपरेटर्स ने कोर्ट मे याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुयें कोर्ट ने निगम को फिलहाल बिजली के खंभों से केबल तार नही हटाने के निर्देश दिए । राजस्थान रूरल केबल ऑपरेटर संघ के संयोजक विष्णु गंगावत ने बताया बिजली के खंभो से डिश केबले हटाने के विरोध में क्षेत्र केबल ऑपरेटरो ने मुख्यमंत्री व उर्जामंत्री को ज्ञापन दिया । इसमे निगम के आदेश को निरस्त करवाने की मांग की गई थी।
रींगस। विधुत निगम द्वारा बिजली के खभों से केबल के तारों कों हटाने के मामले में न्यायालय ने केबल आपरेटरों को राहत प्रदान की है। रींगस कांेर्ट ने पोलो संे तार नही हटाने के निर्देश दिए है।
इस मामले में न्यायाधीश राजेश मीणा ने मंगलवार को अंतरित आदेश पारित किया। गौरतलब है कि अजमेर डिस्कोम के निर्देशन के बाद विधुत निगम के अधिशाषी अभियंता के द्वारा पन्द्रह दिन में विधुत पोलो से डिस की केबले हटाने का नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में स्थानीय केबल आपरेटर्स ने कोर्ट मे याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुयें कोर्ट ने निगम को फिलहाल बिजली के खंभों से केबल तार नही हटाने के निर्देश दिए । राजस्थान रूरल केबल ऑपरेटर संघ के संयोजक विष्णु गंगावत ने बताया बिजली के खंभो से डिश केबले हटाने के विरोध में क्षेत्र केबल ऑपरेटरो ने मुख्यमंत्री व उर्जामंत्री को ज्ञापन दिया । इसमे निगम के आदेश को निरस्त करवाने की मांग की गई थी।