सार्वजनिक
स्थानों
पर
मास्क
पहनना
अनिवार्य
होगा
सीकर
3 मई। अतिरिक्त
जिला कलेक्टर
जयप्रकाश ने
बताया कि
राजस्थान सरकार
द्वारा लॉक डाउन
के संबंध
में 2 मई
2020 के द्वारा
गाईड लाईन
जारी की
गई है।
उन्होंने बताया
कि राज्य
सरकार के
दिशानिर्देशानुसार भी सामाजिक,
राजनैतिक, धार्मिक
स्थल, मनोरंजन
पार्क पूर्णतः
प्रतिबंधित रहेंगे,
सार्वजनिक स्थानों
पर मास्क
पहनना अनिवार्य
होगा।
जिले
में
इस
तरह
रहेगी
व्यवस्था
ः-
उन्होंने
बताया कि
धारा 144 पूर्व
की तरह
लगी हुई
है तथा
5 से अधिक
व्यक्ति एक
जगह एकत्रित
नहीं होंगे।
शादी की
अनुमति लिये
जाने पर
50 से अधिक
व्यक्ति शादी
समारोह में
भाग नहीं
ले सकते
है या
मृत्यु होने
पर अंतिम
संस्कार में
20 से अधिक
व्यक्ति भाग
नहीं ले
सकते है।
उन्होंने बताया
कि सायं
7 बजे से
प्रातः 7 बजे
तक केवल
इमजेंसी व्यक्ति
के अलावा
कोई भी
व्यक्ति घर
से बाहर
नहीं निकलेगा
यह बहुत
बड़ा प्रतिबंध
है हमें
इसका पालन
करना होगा।
इमरजेंसी में
निकलने के
लिए पास
की आवश्यकता
पड़ेगी।
अतिरिक्त जिला
कलेक्टर ने
बताया कि
उन्होंने बताया
कार्यस्थल चाहे
अनपरमिट दुकान
है, परिमिटेड
कार्यालय,फेक्ट्री
है उनकों
निर्देश दिये
है कि
सायं 6 बजे से
पहले बंद इस
तरह होंगे
की 7 बजे
तक जो
भी कार्मिक
वहां काम कर
रहे है
वो अपने
घर तक
पहुंच जाये।
ये
प्रतिबंधित
रहेंगे
ः-
उन्होंने
बताया कि
सभी विद्यालय,
महाविद्यालय, शैक्षणिक,
कोचिंग संस्थान,
सभी सिनेमा
हॉल, मॉल,
शॉपिंग मॉल,
व्यायाम शालाएं,
स्पोर्टस कॉम्पलेक्स,
स्वीमिंग पूल,
मनोरंजन पार्क,
थियेटर्स, बार,
ऑडिटोरियम, सभी
सामाजिक, राजनैतिक,
खेल, मनोजंन
सभी धार्मिक
स्थल, सभी धार्मिक
सम्मेलन पूर्णतः
प्रतिबंधित रहेंगे।
ऎसा
नहीं
करने
पर
लगेगा
जुर्माना
ः-
उन्होंने
बताया कि
सभी सार्वजनिक
स्थानों पर चेहरे
पर मास्क
पहनाना अनिवार्य
होगा, शादी
से संबंधित
समारोह में
सामाजिक दूरी
सुनिश्चित की
जायेगी। उन्होंने
बताया कि
सभी कार्यस्थलों
पर चेहरे
पर मास्क
पहनना अनिवार्य
होगा। दुकान
पर जाते
है तो
भी अनिवार्य
है ऑफिस
में जो
कार्मिक आ
रहे है,
इंडस्ट्रीज में
काम पर
आ रहे
है उन
सब को
मास्क लगवाना
अनिवार्य है।
अगर कोई
व्यक्ति मास्क
नहीं लगता
है तो
उस पर
200 रूपये का
जुर्माना लगाया
जायेगा। उन्होंने
बताया कि
दुकानदार एसे व्यक्ति
जिसने मास्क
नहीं लगा
रखा है
उसकों समान
बेचता है
तो उस
पर 500 रूपये
का जुर्माना
लगाया जायेगा।
उन्होंने बताया
कि कोई
व्यक्ति सार्वजनिक
स्थान पर
थूकता है
या पान,
तम्बाकू खाकर
थूकता है
तो उस
पर 200 रूपये
का जुर्माना
लगाया जायेगा।
कोई भी
व्यक्ति तम्बाकू,
पान सार्वजनिक
स्थान पर
खाता हुआ
पाया जाता
है है
तो उस
पर 200 रूपये
का जुर्माना
लगाया जायेगा।
कोई भी
दुकान पर
दुकानदार समान
बेचता है उस
समय 5 से
ज्यादा व्यक्ति
है और
सोशल डिस्टेंसिंग
की पालना
नहीं करता
है तो
उस दुकानदार
पर 500 रूपये
का जुर्माना
लगाया जायेगा।
कोई भी
ऎसा व्यक्ति
जो सोशल
डिस्टेंसिंग सार्वजनिक
स्थान पर
मेंटेन नहीं
करता है,
6 फीट की
कम दूरी
के सम्पर्क
में किसी
व्यक्ति के
सम्पर्क में
आता है
तो उस
पर 100 रूपये
का जुर्माना
लगेगा। कोई
भी ऎसा
व्यक्ति शादी
संबंधित कोई
आयोजन बिना
अनुमति के
करता है
तो उस
पर 500 रूपये
का जुर्माना
लगेगा। उन्होंने बताया
कि कोई
भी व्यक्ति शादी
संबंधित कार्यक्रम
करता है
50 से ज्यादा
अतिथियों को
बुलाता है
तो उस
पर 10 हजार
रूपये का
जुर्माना किया
जायेगा।
ऎसा
रहेगा
आवागमन
ः-
उन्होंने
बताया कि
सीकर जिला
ऑरेंज जोन
में है
जिसमें बसे
बिलकुल भी
नहीं चलेगी।
परमीट सर्विस
के लिए
साईकिल ऑटो
रिक्सा, टैक्सी,
कैब की
अनुमति दी
गई है। उन्होंने
बताया कि
चार पहिया
वाहन पर
वाहन चालक
एवं अधिकतम
दो सवारियां,
टैक्सी या
कैब पर वाहन
चालक एवं
अधिकतम दो
सवारियां बैठ
सकता है।
दो पहिया
वाहन पर
मात्र एक
व्यक्ति बैठ
सकता है। ऑटो
साईकिल रिक्शा
में चालक
एवं एक
व्यक्ति बैठ
सकता है।